नया टैक्स रिजीम स्लैब 2026-27: आपकी सैलरी पर कितना टैक्स?

पेज अपडेट: 9 अक्टूबर 2026 · टैक्स ईयर 2026-27

सीधा जवाब: नए रिजीम में ₹4 लाख तक की कुल आय पर टैक्स नहीं; उसके बाद हर ₹4 लाख पर दर 5% बढ़ती है, ₹24 लाख के ऊपर 30%। रिबेट के कारण नौकरीपेशा लोगों की ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर टैक्स शून्य है। ये स्लैब Income-tax Act 2025 की धारा 202(1) में हैं।

नए रिजीम के स्लैब

कुल टैक्सेबल आयदरइस स्लैब में अधिकतम टैक्स
₹0 – ₹4 लाख0%₹0
₹4 – ₹8 लाख5%₹20,000
₹8 – ₹12 लाख10%₹40,000
₹12 – ₹16 लाख15%₹60,000
₹16 – ₹20 लाख20%₹80,000
₹20 – ₹24 लाख25%₹1,00,000
₹24 लाख से ऊपर30%—

इस टैक्स पर 4% सेस जुड़ता है। ₹50 लाख से ज़्यादा आय पर सरचार्ज भी लगता है (यह तालिका वहाँ नहीं जाती)।

5 लाख से 50.75 लाख की सैलरी पर टैक्स

निवासी, नौकरीपेशा व्यक्ति, सिर्फ़ सैलरी आय: ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, धारा 156 रिबेट, मार्जिनल रिलीफ़ और 4% सेस के साथ। सारी संख्याएँ SaralPaisa के इनकम टैक्स कैलकुलेटर वाले टेस्टेड इंजन से बनी हैं।

सालाना सैलरीटैक्सेबल आयसालाना टैक्समासिकसैलरी का %
₹5,00,000₹4,25,000₹0₹00.0%
₹7,00,000₹6,25,000₹0₹00.0%
₹10,00,000₹9,25,000₹0₹00.0%
₹12,75,000₹12,00,000₹0₹00.0%
₹13,00,000₹12,25,000₹26,000₹2,1672.0%
₹14,00,000₹13,25,000₹81,900₹6,8255.9%
₹15,00,000₹14,25,000₹97,500₹8,1256.5%
₹16,00,000₹15,25,000₹1,13,100₹9,4257.1%
₹18,00,000₹17,25,000₹1,50,800₹12,5678.4%
₹20,00,000₹19,25,000₹1,92,400₹16,0339.6%
₹25,00,000₹24,25,000₹3,19,800₹26,65012.8%
₹30,00,000₹29,25,000₹4,75,800₹39,65015.9%
₹40,00,000₹39,25,000₹7,87,800₹65,65019.7%
₹50,00,000₹49,25,000₹10,99,800₹91,65022.0%
₹50,75,000₹50,00,000₹11,23,200₹93,60022.1%

₹50 लाख की सैलरी पर भी कुल टैक्स सैलरी का लगभग 22% है, 30% नहीं — क्योंकि 30% सिर्फ़ ₹24 लाख के ऊपर वाले हिस्से पर लगता है।

स्लैब से टैक्स कैसे निकालें: ₹20 लाख सैलरी

  1. सैलरी ₹20,00,000 − ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन = टैक्सेबल आय ₹19,25,000।
  2. ₹4–8 लाख पर 5% = ₹20,000; ₹8–12 लाख पर 10% = ₹40,000; ₹12–16 लाख पर 15% = ₹60,000।
  3. ₹16 लाख के ऊपर का ₹3.25 लाख पर 20% = ₹65,000।
  4. स्लैब का कुल टैक्स ₹1,85,000 + 4% सेस ₹7,400 = ₹1,92,400 (लगभग ₹16,033 महीना)।

12 लाख के ठीक ऊपर: मार्जिनल रिलीफ़

धारा 156(2) के अनुसार आय ₹12 लाख से ज़्यादा हो, तो टैक्स (सेस से पहले) ₹12 लाख से ऊपर की अतिरिक्त आय से ज़्यादा नहीं होता।

सालाना सैलरी₹12 लाख से ऊपर की टैक्सेबल आयकुल टैक्स (सेस सहित)
₹12,80,000₹5,000₹5,200
₹13,00,000₹25,000₹26,000
₹13,25,000₹50,000₹52,000
₹13,50,000₹75,000₹74,100

लगभग ₹13.46 लाख की सैलरी पर मार्जिनल रिलीफ़ ख़त्म हो जाती है और सामान्य स्लैब का टैक्स लगता है।

नए रिजीम में क्या मिलता है, क्या नहीं

धारा 202(2) में गिनाई गई कई छूट और कटौतियाँ नए रिजीम में नहीं मिलतीं। आम नौकरीपेशा पर इसका व्यावहारिक असर (जैसा पुराने क़ानून की नई व्यवस्था में था) यह है — धारा-वार पुष्टि आधिकारिक पाठ से करें:

कुछ ख़ास छूटें (जैसे एम्प्लॉयर का NPS योगदान) नए रिजीम में भी मिलती हैं; उनके लिए आधिकारिक धारा या CA से पुष्टि करें — यह टूल उन्हें नहीं गिनता। कटौतियाँ बड़ी हों, तो पुराना vs नया रिजीम देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सीनियर सिटीज़न के लिए नए रिजीम में अलग स्लैब है?

नहीं। धारा 202(1) के स्लैब सभी उम्र के लिए एक जैसे हैं। ज़्यादा छूट-सीमा सिर्फ़ पुराने रिजीम में है।

12 लाख वाली राहत कैपिटल गेन पर भी है?

यह तालिका सिर्फ़ सामान्य आय की है। शेयर/म्यूचुअल फ़ंड के कैपिटल गेन पर ख़ास दरें और अलग नियम लगते हैं; उनके लिए यह तालिका इस्तेमाल न करें।

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